सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 21 मार्च तक चुनावी बांड पर सभी विवरण ईसीआई को देने का निर्देश दिया ! चुनावी बांड मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से कहा कि वह भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को बांड पर अद्वितीय अल्फ़ान्यूमेरिक कोड का भी खुलासा करे। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एसबीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को 21 मार्च को शाम 5 बजे या उससे पहले एक हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें कहा गया हो कि बैंक ने ईसीआई को बांड के सभी विवरण का खुलासा किया है।
पीठ ने पिछले आदेश का हवाला देते हुए कहा, “इस तरह के विवरण में, अदालत ने संकेत दिया है कि इसमें प्रत्येक चुनावी बांड की खरीद की तारीख, बांड के खरीदार का नाम और खरीदे गए चुनावी बांड का मूल्य शामिल होगा।”
हाल ही में जारी किए गए चुनावी बांड की जानकारी से पता चला है कि बीजेपी चुनावी बांड का फायदा उठाने वाली सबसे प्रमुख राजनीतिक पार्टी है।